Online FIR कैसे दर्ज करें? (UP, Delhi किसी भी राज्य में)

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अपने साथ हुए किसी जुर्म की ऑनलाइन FIR करना चाहते हैं, तो यह कार्य आप अपने राज्य पुलिस विभाग के नागरिक सेवा पोर्टल पर जाकर यह कर सकते हैं। भारत में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग पुलिस विभाग होते हैं। इसीलिए आप अपने राज्य के पुलिस विभाग के नागरिक सेवा पोर्टल के ऊपर अपनी Online FIR दर्ज कर सकते हैं।

चलिए स्टेप by स्टेप यह जानते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन FIR (एफआईआर) कैसे करें?

ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको अपने राज्य के पुलिस विभाग के नागरिक सेवा पोर्टल के बारे में पता होना अनिवार्य है। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर पाएंगे।

नीचे हमने आपको कुछ राज्यों के पुलिस विभाग के ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के बारे में जानकारी दी है। यदि आप इन राज्यों से संबंध रखते हैं तो आप अपने राज्य की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी ऑनलाइन एफआईआर वहां पर आसानी से दर्ज कर सकते हैं।

    • हिमाचल प्रदेशClick
    • मध्य प्रदेशClick
    • उत्तर प्रदेश Click
    • हरियाणाClick
    • राजस्थान –  Click 
    • बिहारClick 
    • महाराष्ट्रClick 
    • दिल्लीClick 
    • पंजाबClick

    उत्तर प्रदेश (UP) में Online FIR कैसे करें?

    अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं आप ऊपर दिए हुए उत्तर प्रदेश राज्य के ऑनलाइन पुलिस सेवा पोर्टल के ऊपर जाकर अपने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।

    राज्य के पुलिस विभाग के ऑनलाइन सेवा पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने से पहले आपको उसे विभाग में अपना एक अकाउंट बनाना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग में अकाउंट या रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है।

    1: सबसे पहले इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। उत्तर प्रदेश के पुलिस पोर्टल के आने के बाद आपको वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है।

    2: यदि आपने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है तो अपने यूजरनेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। अन्यथा अपना एक अकाउंट बनाएं। फोटो में दिखाए गए क्रिएट सिटिजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करें।3: इसके बाद अपनी डिटेल्स जैसे की आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करें।4: अब आप अपना जेंडर सेलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। ध्यान दें कि यह आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए।

    5: इसके बाद अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड सेट करें। अब कंफर्म पासवर्ड वाले क्षेत्र में अपना पासवर्ड दोबारा से भरें। इतना करने के बाद नीचे दिए हुए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दें।आपने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के ऑनलाइन सेवा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर करने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है।

    6: रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लें।7: इसके बाद जनहित जारी अधिनियम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। अब शिकायत वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद नई शिकायत जोड़ें के ऊपर क्लिक करें।

    8: इसके बाद अपनी शिकायत से जुड़ी डीटेल्स एंटर करें। जैसे की आपका नाम, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इत्यादि भरे।

    9: इसके बाद जिस टाइप की रिपोर्ट आप करवाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। जैसे की गुमशुदा, गाड़ी चोरी होना, किसी अधिकारी के प्रति रिपोर्ट करना इत्यादि।

    10: इसके बाद अगर आप किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं।इतना प्रोसेस करने के बाद ऊपर दिए हुए एड्रेस बटन के ऊपर क्लिक करें।

    12: इसके बाद आपको अपनी सारी ऐड्रेस डीटेल्स भर देनी है। एड्रेस डिटेल भरने के बाद तीसरी ऑप्शन पहचान के ऊपर क्लिक कर दें।

    13: यहां पर अपने राष्ट्रीयता भारत को सेलेक्ट करें। वैलिड आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके अपना आईडी प्रूफ एंटर कर दें। अब एड बटन के ऊपर क्लिक करें। डिटेल सबमिट करने के लिए नीचे दिए हुए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दें।

    नोट: वैलिड आईडी प्रूफ में आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं।

    14: इसके बाद अनावेदक (गवाह) की जानकारी एंटर करें। जानकारी में आपको उस व्यक्ति का नाम उसका एड्रेस आदि डिटेल्स एंटर करनी है।

    15: इसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें। यदि आपके केस में एक से अधिक गवाह है, तो आप नए जोड़े के ऊपर क्लिक करके अपने गवाह को ऐड कर सकते हैं।

    16: इसके बाद अपनी रिपोर्ट में आपको अपनी घटना के विस्तार के बारे में जानकारी देनी है। इसमें आप घटना की जगह, घटना की तारीख आदि एंटर करें। इसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें।

    नोट: अपनी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी डिटेल के ऊपर स्टार (*) लगा हो वह डिटेल आपको एफआईआर में अवश्य भरनी है। जिस डिटेल में स्टार (*) नहीं लगा हुआ होता है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं।

    17: अब आप अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का चयन करें। पुलिस स्टेशन का चयन करने के लिए सबसे पहले अपने जिला को सेलेक्ट करें। अब अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करें।

    18: इसके बाद अपनी शिकायत के बारे में जानकारी एंटर करें। इसमें आप अपनी शिकायत का पूरा विवरण दे सकते है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

    इतना करने के बाद आपका ऑनलाइन FIR आपके पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया जाएगा। अपनी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। यह रेफरेंस नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संभाल कर रखें। इसका इस्तेमाल आगे के कार्यवाही करने के लिए किया जाता है।

    दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर (FIR) कैसे करें?

    यदि आप दिल्ली में रहते हैं, और आपको किसी घटना की एफआईआर दर्ज करवानी है तो यह कार्य आप आसानी से अपने घर पर बैठ कर भी कर सकते हैं। 

    1: सबसे पहले इस लिंक को अपने किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लें।
    2: इसके बाद सिटीजन बटन के ऊपर क्लिक करें। 3: अब अपनी रिपोर्ट का चयन करें। यदि आप किसी चीज के खोने की रिपोर्ट करना चाहते है तो लॉस्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करें।4: इसके बाद रिपोर्ट रिजिस्टर करने के लिए रिजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करें।5: इसके बाद अपने रिपोर्ट का नाम एंटर करें।
    6: अब अपनी डिटेल्स जैसे की अपना नाम, पिता या माता का नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करें।
    7: इसके बाद जिस स्थान पर आपके साथ घटना हुई है, उस स्थान को भरें।
    8: इसके बाद जिस दिन घटना हुई वह दिनांक भरें। यदि आपको समय याद है तो आप एंटर कर सकते हैं। अन्यथा इसे खाली छोड़ दें।9: इसके बाद अपने सामान को सिलेक्ट करें। जैसे की आपका पर्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, घड़ी, पासपोर्ट इत्यादि।10: इसके बाद यदि आप चाहें तो अपनी चीज के बारे में और ज्यादा विस्तारपूर्वक भी बता सकते हैं।
    11: अपनी डिटेल्स ऐड करने के लिए ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दें।
    12: नीचे दिए हुए कैप्चा कोड को फिल करें। इसके बाद अपनी रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें।

    इसके बाद आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज हो जायेगी। आपको आपका LR नंबर जिसे कंप्लेंट नंबर भी कहा जाता है, मिल जायेगा। आप इस नंबर को संभाल कर रखें। यह नंबर आगे की करवाई में अमल में लाया जाएगा।

    ऐसे ही और जानकारी मेरे ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग से जुड़े रहें। धन्यवाद।

    संबंधित प्रश्न

    बिहार राज्य में ऑनलाइन एफआईआर कैसे करते हैं?

    आप बिहार पुलिस के ऑनलाइन सिटिजन सर्विस पोर्टल के ऊपर जाकर अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लिंक ऊपर आर्टिकल में दिया गया है।

    क्या ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई पैसे लगते हैं?

    जी नहीं, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने राज्य के पुलिस विभाग के सर्विस पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।

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